मेला रामनगरिया तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित: जिलाधिकारी ने दिए निर्देश तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगेगा जुर्माना व हो सकती है सजा

                   ज़िला सलाहकार सूरज दुबे

फर्रुखाबाद ,आरोही टुडे न्यूज 
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पतित पावनी मां गंगा के तट पर मेला रामनगरिया 25 जनवरी से लगने जा रहा है जो 25 फ़रवरी तक चलेगा l इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी संजय सिंह ने कहा कि जो भी दुकानदार तंबाकू उत्पादों को बेंचते हुए पकड़े जाते हैं उनके ऊपर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी .
तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के ज़िला सलाहकार सूरज दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, खुलेआम तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने पर कार्रवाई की जाती है। इसके तहत 200 रुपए से 10,000 रुपए तक जुर्माना और 5 साल की कैद तक का प्रावधान है .
सूरज दुबे ने बताया कि इस कानून का पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अनुसार, दोबारा पकड़े जाने पर तीन साल तक की जेल या पांच लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों लगाया जाएगा। कानून के अनुसार, ई-सिगरेट के भंडारण पर छह महीने तक की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही सजा से दंडित किया जा सके.

Share this post:

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल

× How can I help you?