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पंजाब में ‘एक विधायक-एक पेंशन’ कानून हुआ लागू ,19.53 करोड़ रुपये की होगी बचत-

CM बोले- जनता का बचेगा पैसा

250 से ज्यादा विधायकों को मिल रही थी पेंशन-

19.53 करोड़ रुपये की होगी बचत-

सरकारी खजाने पर पड़ता था वित्तीय बोझ-

विधेयक को पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

यानी अब से विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी. इससे जुड़े विधेयक को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी. उन्होंने कहा कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से जनता के टैक्स का काफी पैसा बचेगा. गौरतलब है कि आज इस कानून के लागू होने से विधायकों को अलग-अलग मिलने वाली पेंशन का अंत हो गया है।

पहले एक से ज्यादा बार विधायक चुने जाने पर अलग-अलग कार्यकाल के लिए पेंशन मिला करती थी. लेकिन अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी।

इससे पहले, सीएम मान ने कहा था कि किसी को 3.50 लाख रुपये, किसी को 4.50 लाख रुपये और किसी को 5.25 लाख रुपये की पेंशन मिलती है. इसका सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का वित्तीय बोझ पड़ता है।

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