राजेपुर,फर्रुखाबाद, आरोही टुडे न्यूज़
अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट
थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सलेमपुर अवैध तरीके से दुकानदार बेच रहा था आतिशबाजी जिसमें पुलिस ने सूचना पर दुकानदार को धर दबोचा बिना लाइसेंस के समान लेकर बेचता हुआ मिला नाम पता हुए जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम रावेश S/O रामकिशन निवासी सलेमपुर थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद उम्र 32 वर्ष बताया तलाशी से कारटून के नीचे आतिशबाजी विक्री के 260 रु बरामद हुए, व कारटून को सुरक्षा की दृष्टि से खुले मैदान मे रखकर पकड़े गये व्यक्ति के समक्ष पलट कर देखा तो उसमे एक पैकेट जिस पर हाइड्रो बम लिखा है उसमें 10 बम्ब रखे है व 07 बम्ब सुतली के हरे कलर के है सीता गीता मारका के 03 पैकेट जिनमें कुल 15 अनार है व सीको पटाखे के 25 पैकेट व 32 चरखी व 08 छोटे व 04 बडे मिट्टी वाले गत्ते के 8 वडे व 7 छोटे अनार व 20 पैकेट मैजिक पोप्स व 06 रोशनी लाइट व 20 पैकट साप सीडी व 02 पैकट पंजाब मेल मारका जिनमें कुल 19 राकेट व 03 छोटे व 02 बड़े पैकेट फूलझडी के बरामद हुए। बरामद आतिशवाजी को उसी कारटून मे रखकर सर्वे सील मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया मौके पर मौजूद जनता के व्यक्तियो से गवाही हेतु नाम पता पूछा तो भलाई बुराई के करण कोई भी व्यक्ति गवाही को तैयार नही हुआ पकड़े गए व्यक्ति से आतिशवाजी का लाइसेन्स तलब किया तो पकड़ा गया व्याक्ति लाइसेंस दिखाने मे कासिर रहा पकडे गये व्यक्ति को उसके जुर्म धारा 5/9 ख (1)ख विस्फोटक अधिनियम 1884 से अवगत कराते हुए समय 18.20 बजे हिरासत पुलिस लिया और विक्रेता रावेश को थानें ले आयी| पुलिस नें विक्रेता को गिरफ्तार कर उसको बाद में थानें से जमानत पर रिहा कर दिया| थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश नें बताया कि एफआईआर पंजीकृत की गयी है| आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया है|