कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर दरोगा व सिपाही का वेतन रोकने के दिए आदेेश

फर्रुखाबाद,आरोही टुडे न्यूज़

दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर दरोगा व सिपाही का वेतन रोकने के आदेेश दिए हैं। इस संबंध में कोर्ट ने एसपी व कोषाधिकारी फिरोजाबाद, फतेहपुर को पत्र भेजा है। दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है।
न्यायिक दंडाधिकारी अष्टम की कोर्ट में राज्य बनाम राहुल शर्मा का मुकदमा विचाराधीन है। मुकदमे में गवाही के लिए फिरोजाबाद चुनाव सेल में तैनात इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह चंदेल तलब किया गया था। वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। 30 नवंबर को कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिए। इसके बाद भी वह कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आए। अवैध शस्त्र के मुकदमे में जनपद फतेहपुर थाना चांदपुर गांव वकियापुर निवासी सिपाही श्रीकृष्ण को गवाही के लिए तलब किया गया था, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। तीस नंवबर को सिपाही के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। फिर भी सिपाही कोर्ट में गवाही देने नहीं आया।
न्यायिक दंडाधिकारी अष्टम विवेक कुमार ने एसपी, कोषाधिकारी फिरोजाबाद, फतेहपुर को पत्र भेजकर दोनों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। दरोगा को 18 जनवरी व सिपाही को 6 जनवरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया है। मुकदमे की सुनवाई पूरी न होने तक वेतन न दिए जाने का भी आदेश दिया है।

संवाददाता अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट

Share this post:

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल

× How can I help you?