लखनऊ, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराकर चुनाव कराएगी। जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा देगी उसके पश्चात ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
ज्ञात रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए राज्य सरकार को तत्काल चुनाव कराने के आदेश दिए हैं जिसमें कहा गया कि सरकार और निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के भी चुनाव करवा सकता है। चुनाव में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित करीब 93 पिटीशन की सुनवाई करने के बाद जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने 87 पेज का आर्डर जारी किया है।