अमृतपुर,फर्रुखाबाद, आरोही टुडे न्यूज़
अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट
तहसील सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला विविध सेवा प्राधिकरण जज सोनी बौद्ध के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं,आशाओ,शिक्षामित्रो व महिला अध्यापिकाओं के साथ बैठक की गई। इसमें महिलाओं के अधिकार व सुरक्षा की जानकारी महिलाओं को विस्तारपूर्वक दी गई। जिसमें वर्तमान समय में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार से छुटकारा पाने हेतु उपाय बताए गए। वैवाहिक विवाद क्या है? प्रार्थना पत्र कौन ले सकता है?वह अन्य मुद्दों के बारे में अवगत कराया गया। वर्तमान समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले टोल फ्री नंबरों व अभियानों के बारे में विस्तार से बताया गया। महिलाओं को बताया गया कि वैवाहिक विवादों से परेशान न हो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सरल समाधान कराएं। तथा महिलाओं को बताया गया कि वैवाहिक विवाद के संबंध में प्रार्थना पत्र देने पर क्या लिखना है और कहां देना है और प्रार्थना पत्र के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी तथा क्या समझौता पक्षों के बीच बाध्य होगा तथा लोक अदालत में समझौता होने के क्या फायदे हैं आदि बिंदुओं के बारे में महिलाओं को विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। बताया गया यदि पति-पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह पति व पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार को लेकर प्रत्येक जिले के दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र दे सकती है। बताया गया कि प्रार्थना पत्र में विवाद का संक्षिप्त विवरण,प्रार्थी व प्रार्थिनी व विपक्षी का नाम व पता, फोन नंबर,फोटोग्राफ एवं पहचान पत्र लिखना है। बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जाएगा और लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षो को समझा कर समझौता कराया जाएगा। बताया गया कि लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ऐसे निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाएगा तथा बताया गया कि पक्षो के द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समाधान करेगा और न्यायालय में मुकदमों की संख्या में कमी होगी।