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यूपी में SC-ST की जमीन खरीदने के लिए नहीं लेनी होगी DM की अनुमति? देखें क्या है नई टाउनशिप नीति

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। अब एससी व एसटी यानी दलितों और अनुसूचित जनजाति की जमीन लेने के लिए डीएम की अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। साढ़े 12 एकड़ में टाउनशिप बसाने की अनुमति भी सरकार देने जा रही है।

प्रमुख सचिव आवास नीतिन रमेश गोकर्ण ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष नई टाउनशिप नीति को पेश किया। मुख्यमंत्री ने नई नीति को सैद्धांतिक सहमति देते हुए नई नीति के निर्धारण के पूर्व पहले की नीतियों के बाधक बिन्दुओं को हटाकर नीति को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप नीति समाप्त हो चुकी है। इंटीग्रेटेड नीति में 500 एकड़ और हाईटेक में 1500 एकड़ की अनिवार्यता थी। प्रस्तावित नीति में दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ जमीन और अन्य शहरों में 25 एकड़ जमीन पर कालोनियां बसाने की अनुमति दी जाएगी। कालोनियों तक जाने के लिए 24 मीटर और अंदर 12 मीटर सड़क की अनिवार्यता होगी।

नई नीति की प्रमुख बातें-

एससी और एसटी की जमीन लेने पर डीएम की अनुमति जरूरी नहीं
पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ यानी पटरी होगी
चंडीगढ़ की तर्ज पर क्षैतिज विकास को बढ़ावा दिया जाएगा
उबड़-खाबड़ या अनुपयोगी भूमि को ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा
पार्कों, शॉपिंग काम्प्लेक्स व पुलिस स्टेशन के पास पार्किंग सुविधा
पार्कों व हरित पट्टियों में बागवानी के लिए ट्रीटेड जल का उपयोग
सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के संबंध में नेट जीरो वेस्ट का पालन जरूरी

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