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सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक लगाई रोक,देखें पूरी जानकारी….

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विभिन्न जिलों में अलग-अलग एफआईआर को एक साथ जोड़ने के वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिये। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक केंद्र-राज्य और नूपुर से एडिशनल एफिडेविट मांगा है। इस दौरान कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी या फिर किसी भी एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

बता दें कि सोमवार को नूपुर शर्मा ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी वापस ली गई याचिका को बहाल करने का आग्रह किया था।

नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नूपुर की जान को गंभीर खतरा है। वह किसी भी कीमत पर अलग-अलग हाईकोर्ट में नहीं जा सकतीं, इसलिए सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो। मनिंदर सिंह ने नूपुर शर्मा का पक्ष कोर्ट में रखते हुए कहा कि ‘अब इस मामले में नई डिवेलपमेंट हुई हैं, नई धमकियाँ मिल रही है। आज ही एक न्यूज रिपोर्ट आई है जिसमें यह सामने आया है कि नूपुर का नंबर और एड्रेस शेयर किया गया। नूपुर की जान को गम्भीर खतरा है। नूपुर के खिलाफ एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। पश्चिम बंगाल में 3-4 और एफआईआर दर्ज हुई हैं।’

कोर्ट में नूपुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना टेरर मॉड्यूल का भी जिक्र किया गया। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर ने पूछताछ के दौरान बताया है कि नूपुर के घर पर अटैक की प्लानिंग की जा रही थी। नूपुर का एड्रेस व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट किया जा रहा था।

इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त निर्धारित की है।

क्या है मामला –
नूपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके लिए देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थीं।

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