कायमगंज,फर्रुखाबाद,आरोही टुडे न्यूज़
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कायमगंज ने लिखित तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसमें कहा गया है कि मीटर रीडर साकिब खान व अनिल कुमार एवं सर्किल सुपरवाइजर मयंक यादव तथा खण्डीय सुपरवाइजर प्रशांत सिंह द्वारा निगम के राजस्व वसूली कार्य में बाधा डाली तथा उपभोक्ताओं को पीड़ित कर धनउगाही की, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। जांच के अनुसार इन आरोपियों द्वारा विद्युत उपभोक्ता गीता देवी पत्नी धनीराम मोहल्ला कला खेल गिर्द कायमगंज, शिवनंदन पुत्र दीनदयाल छप्पट्टी कायमगंज, मधुसूदन पुत्र हरबंस लाल अरोरा श्यामा गेट कायमगंज आदि के मीटर रीडिंग में गलत रीडिंग डालकर उपभोक्ताओं के बिलों को त्रुटिपूर्ण कर दिया गया एवं उक्त बिल के गलत होने के कारण बिल की धनराशि भी जमा नहीं हो सकी। जिससे विभाग की राजस्व वसूली कार्य में बाधा पहुंची। साथ ही अनावश्यक रूप से उपभोक्ताओं को परेशान किया गया। यह सारी गतिविधियां नियम विरुद्ध होने के कारण यह लोग वास्तव में इस कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं। तहरीर के आधार पर आरोपी मीटर रीडर अनिल कुमार, साकिब खान एवं सर्किल सुपरवाइजर मयंक यादव तथा खण्डीय सुपरवाइजर प्रशांत सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 384 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह कोई नया मामला नहीं है। विद्युत विभाग का रवैया हमेशा से उपभोक्ताओं का शोषण करने एवं सुविधा शुल्क उपलब्ध कराने वालों को राहत देने के साथ ही राजस्व वसूली को हानि पहुंचाने का रहा है। खैर जो भी हो यदि कार्यवाही की गई है, तो इससे कुछ तो सबक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलेगा ही। अच्छा हो कि उपभोक्ता हितों में राजस्व वसूली की निरंतरता बनाए रखने के लिए यदि बिजली विभाग के अधिकारी वास्तव में सतर्क होकर पारदर्शी ढंग से कार्य करते रहे तो उपभोक्ता तथा राजस्व वसूली दोनों को फायदा हो सकता है। क्या यह कल्पना वास्तव में धरातल पर हमेशा सच दिखाई देगी। इसके लिए इंतजार ही करना होगा।
संवाददाता अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट