फर्रुखाबाद ,आरोही टुडे न्यूज़
सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन कार्यालय में संभागीय निरीक्षक प्राविधिक जीवन कुमार द्वारा दिव्यांगजनों हेतु ड्राइविंग लाइसेंस एवं उसके संबंध में अन्य प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया |
इस अभियान में संभागीय निरीक्षक जीवन कुमार ने 32 प्रतिभागियों को जागरूक करते हुए बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट के उपरांत दिव्यांग जनों को भी ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम में निशक्त वाहन के पंजीयन की व्यवस्था तथा उनके लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस इनवेलिड कैरिज चलाने हेतु जारी किया जाता है परंतु जानकारी के अभाव में दिव्यांगजन अक्सर इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं । उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कार्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं |