समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक आजम खान (MLA Azam Khan) को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। भड़काऊ भाषण देने के मामले (Hate Speech Case) में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनपर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा के ऐलान के बाद सपा विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे एमपी/एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई शुरू करने के बाद आजम खान को दोषी ठहराते ही कस्टडी में ले लिया था। चार बजे के आसपास कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस दौरान आजम खान कस्टडी में ही रहे।
गुरुवार की दोपहर करीब दो बजे एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने सुनवाई शुरू करने के बाद आजम को दोषी ठहराते ही कस्टडी में ले लिया था। चार बजे के करीब अदालत ने फैसला सुनाया। इस दौरान आजम खां कस्टडी में ही रहे। आजम के खिलाफ तीन धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तीनों ही मामलों में उन्हें दोषी माना गया है।
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
इससे पहले आजम खान ने फैसले की तारीख टालने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उनकी ओर से कहा गया था कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए फैसले की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट ने उनकी दलील खारिज करते कर दी थी।