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सड़क सुरक्षा माह के दूसरे दिन जनपद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन माध्यम से किया गया प्रशिक्षित

फर्रुखाबाद ,आरोही टुडे न्यूज़

सड़क सुरक्षा माह के दूसरे दिन जनपद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 एवं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में प्रशिक्षित किया गया । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मोटर वाहन अधिनियम में दिए गए ड्राइविंग रेगुलेशन का अध्ययन करने एवं उनका अनुपालन करने की सलाह दी गई। ड्राइविंग रेगुलेशन में चालको के कर्तव्य के रूप में शारीरिक और मानसिक रूप से वाहन चलाने के लिए सक्षम होना, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग करना, वाहन में तेज संगीत न बजाना, वाहन चलाते समय डिजिटल गतिशील वीडियो नहीं देखना, नशीली दवाओं एवं धूम्रपान का निषेध करना, वाहन को अपनी लेन में चलाना, मुख्य मार्ग पर चलने वाले वाहनों को रास्ते का प्रथम अधिकार होने तथा बाएं दाएं यूटर्न के बारे में जानकारी दी गई| इसके अतिरिक्त चौराहों तथा गोल चक्कर पर अपनाए जाने वाली सावधानियां ,यातायात सिग्नल के संकेत, वाहन को केवल दाएं और से ही ओवरटेक करना, यातायात के मुख्य मार्ग में विलय के समय सावधानी बरतना, दो वाहनों के बीच में उचित दूरी बनाए रखना तथा गलत दिशा में वाहन न चलाना आदि जानकारियाँ दी गयीं ।

प्रशिक्षण में बताया गया कि रेलवे फाटक पार करते समय वाहन को धीमा करना तथा वाहन को सड़क के बाएं और रखना ताकि कोई जाम की स्थिति उत्पन्न हो, पहाड़ पर चढ़ाई करने वाले वाहनों को प्राथमिकता दिए जाने ,वाहन को सुरक्षित रूप से रोकने एवं खड़ा करने, वाहन में लगे हॉर्न का प्रयोग तथा किसी प्रदर्शन आदि के पास से गुजरने के समय बरती जाने वाली सावधानियों को इंगित किया गया।

एआरटीओ द्वारा प्रशिक्षण में बताया गया कि आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए परंतु प्राथमिकता क्रम यह रहेगा कि सबसे पहले अग्निशमन वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी उसके पश्चात एंबुलेंस को उसके पश्चात पुलिस सेवायान को एवं इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के रूप में प्रयोग होने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में अवगत कराया गया की गुड समेरिटन को वैधानिक दर्जा दिया गया है तथा दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से अनावश्यक पूछताछ नहीं की जा सकती तथा यदि कोई नेक आदमी अपना नाम उजागर करना चाहता है तो उसे 5 हजार रुपये का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है।

वहीं जिला अस्पताल में 68 वाहन चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण किया गया कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वहीदुल हक के नेतृत्व में सुरेश चंद्र नेत्र परीक्षण अधिकारी द्वारा चालको का नेत्र परीक्षण किया गया। नेत्र परीक्षण में 6 चालको की दृष्टि में दोष पाया गया तथा चिकित्सक ने जांच कर इनको चश्मा लगाने की सलाह दी| इसके उपरांत चिकित्सक डॉ अशोक कुमार द्वारा चालकों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसमें उनका रक्तचाप मापा गया चालकों का कुछ चालकों को हेल्थ एटीएम के माध्यम से भी परीक्षण कराया गया | लैब टेक्नीशियन योगेंद्र सिंह द्वारा चालकों का हेल्थ एटीएम पर स्वास्थ्य परीक्षण किया इस परीक्षण के आधार पर डॉ अशोक कुमार द्वारा 4 चालको को उचित दवाई दी गई। वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के समय ए आरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा यातायात निरीक्षक रजनीश कुमार अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे।

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