अनुसूचित वस्तु विक्रेता के विरुद्ध क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा राशन वस्तुओं की कालाबाजारी के आरोप में मुकदमा दर्ज

कायमगंज , फर्रुखाबाद,आरोही टुडे न्यूज़

नगर कायमगंज क्षेत्र के अनुसूचित वस्तु विक्रेता गिरंद्रसिंह के विरुद्ध क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शरद चंद्र दुबे द्वारा राशन वस्तुओं की कालाबाजारी के आरोप में कोतवाली कायमगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया। दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप है कि अनुसूचित वस्तु विक्रेता गिरंद सिंह द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने बाली राशन की वस्तुएं गेहूं चावल चीनी बाजरा की कालाबाजारी की गई है। अभियोग पंजीकृत कराने से पूर्व अनुसूचित वस्तु विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने अधिकारी पहुंचे थे। लेकिन उसकी दुकान बंद पाई गई। बताया गया कि निरीक्षण टीम ने मोबाइल फोन पर विक्रेता से संपर्क करने का प्रयास किया। किंतु उसका फोन नहीं मिला। इसके बाद विक्रेता के बेटे का मोबाइल फोन नंबर पता कर संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो फिर टीम ने उसकी दुकान सील कर दी और विक्रेता को नोटिस जारी कर पूर्ति कार्यालय में दुकान की चाबी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया । विक्रेता चाबी लेकर पूर्ति कार्यालय पहुंचा। चाबी मिलने के बाद जब उसकी दुकान का ताला खोल कर जांच की गई। तो पाया गया कि विक्रेता द्वारा 61 – 55 कुंटल गेहूं, 127 – 49 कुंटल चावल, 18 किलोग्राम चीनी, 4 – 63 कुंटल बाजरा, जो राशन कार्ड धारकों को वितरण के लिए विक्रेता द्वारा प्राप्त किया गया था। अभिलेखों के अनुसार मिलान करने पर इतनी राशन सामग्री कम पाई गई । जिससे स्पष्ट हुआ कि विक्रेता ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न डायवर्जन/ कालाबाजारी कर लिया गया है। पूरे विवरण के साथ इसकी आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत अनुसूचित वस्तु विक्रेता गिरन्दसिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया । उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विक्रेता की दुकान पर पाई गई अवशेष राशन सामग्री नगर क्षेत्र के एक दूसरे विक्रेता के सुपुर्द कर दी गई है।

संवाददाता अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट

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