कायमगंज, फर्रुखाबाद,आरोही टुडे न्यूज़
पारिवारिक एवं वैवाहिक विवादों का सरलतापूर्वक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समाधान कैसे कराया जा सके। इस विषय की विशेष जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आज तहसील सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया ।
जिसमें उपस्थित हुए महिला आयोग के सदस्यों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों ने सरलता पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताया कि यदि किसी परिवार में वैवाहिक विवाद उत्पन्न हो गया हो, तो उसे प्राधिकरण के माध्यम से कैसे हल करें। कहा गया कि यदि समस्या उत्पन्न हुई है तो उसके समाधान के लिए प्रयास करें।
पति और पत्नी के मध्य किसी भी कारण से विवाद उत्पन्न हुआ हो तो इसके लिए पति अथवा पत्नी अथवा कोई नजदीकी रिश्तेदार प्रार्थना पत्र दे सकता है। प्रत्येक जिले के दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय स्थित है। वहां स्वयं उपस्थित होकर या किसी व्यक्ति के माध्यम से भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र में विवाद का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी तथा प्रार्थिनी एवं विपक्षी का नाम व पता फोन नंबर फोटोग्राफ एवं पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संबंधित पक्ष को नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा और लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर समझौता कराया जाएगा। बताया गया कि इस तरह हुआ समझौता सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होता है। इसलिए लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों को मानने के लिए बाध्यकारी होगा। बैठक में बताया गया कि लोक अदालत में समझौता होने से क्या लाभ हो सकता है। इस संबंध में कहा गया कि लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उक्त निर्णय अंतिम माना जाता है। क्योंकि दोनों पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से लिया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समाधान करता है और न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आती है। बैठक में मुख्य रूप से तहसीलदार कायमगंज कर्मवीर सिंह ,जवाहर सिंह गंगवार एडवोकेट (मध्यस्थ) उमा मिश्रा एडवोकेट एवं सोनी बौद्ध एडवोकेट (रिसोर्स पर्सन) खुश नवाज खान एडवोकेट (मध्यस्थ) प्रेम प्रकाश दीक्षित पेशकार एवं अन्य अधिवक्ता तथा संबंधित जन उपस्थित रहे।