नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चुनावों को लिए नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ गए थे. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि अगर कोर्ट इजाजत दे तो वह 2 दिन के अंदर चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इजाजत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की अनुमति दे दी है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पहले ही ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मंजूरी दे दी है.
बता दें कि काफी लंबे वक्त से प्रदेश में निकाय चुनावों पर रोक लगी हुई थी. हाईकोर्ट की ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा था कि वह ओबीसी आरक्षण के मामले में किसी ऑथोराइज्ड संस्था से रिपोर्ट बनवाकर पेश करें. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने को कहा था. जिसके बाद राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षम कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मंजूरी दी है और राज्य में चुनाव कराने की इजाजत भी दी है.